Ghaziabad News: संपत्ति कर निर्णय लेगा नगर निगम बोर्ड

By Bricksnwall | 2024-05-12

Ghaziabad News: संपत्ति कर निर्णय लेगा नगर निगम बोर्ड

गाजियाबाद, भारत चुनाव के बाद डीएम सर्किल रेट पर संपत्ति कर बढ़ाने की बहस फिर से शुरू हो गई है। पुरानी दरों पर संपत्ति कर जमा नहीं किए जाने की भी शिकायतें हैं। इस बीच, महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर बिल नहीं जारी किया जाएगा। नगर निगम बोर्ड ने प्रत्येक दो साल में दस प्रतिशत की दर से संपत्ति कर बढ़ाने का नियम बनाया है; इसमें किसी भी बदलाव को बोर्ड की मंजूरी से ही किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में संपत्ति कर बढ़ेगा या नहीं, बोर्ड ही निर्णय लेगा।


9 जनवरी को नगर निगम ने डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर बढ़ाने की सूचना दी, लेकिन पार्षदों ने बोर्ड बैठक में कर बढ़ाने से इनकार कर दिया। पार्षदों ने बोर्ड की अनुमति के बाद संपत्ति कर बढ़ाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। 15 फरवरी को हुई बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम ने अप्रैल 2024 से संपत्ति कर बढ़ाने से इनकार कर दिया। चुनाव के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि बढ़े संपत्ति कर के बिल लागू होने शुरू हो जाएंगे।


इस बीच, जोनल कार्यालयों में पिछले तीन या चार दिनों में पुरानी दरों पर संपत्ति नहीं मिलने की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों को देखते हुए महापौर ने बताया कि DM सर्किल रेट से संपत्ति कर नहीं बढ़ेगा। बोर्ड बैठक में संपत्ति कर बढ़ाने की दर और समय पर चर्चा होगी। बोर्ड से पारित प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।


पूर्व पार्षद चेतन यादव ने बताया कि चिरंजीव विहार स्थित एक घर के संपत्ति कर के भुगतान के सिलसिले में चार दिन पहले कविनगर जोनल कार्यालय गए थे। यहां कार्यरत क्लर्क ने पुरानी दरों पर कर जमा करने का अनुबंध करते हुए वापस लौटा दिया। नई दरों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। वार्ड 34 शहीदनगर प्रथम के पार्षद पति मो. कल्लन ने बताया कि कई शिकायतें संपत्ति कर बढ़ाकर लेने की हैं। निगम ने बिल नहीं भेजे हैं, लेकिन बढ़े हुए कर की पर्ची मौके पर दी जा रही है।


संपत्ति कर के बिल केवल पुरानी दरों पर भेजे जा रहे हैं। हर चार वर्ष में संपत्ति कर का पुनर्गठन होता है। अभी कोई सुधार नहीं किया गया है।


Source: Amar Ujala




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