By Bricksnwall | 2025-10-10
फ्लैट खरीदारों
के लिए
एकमुश्त भुगतान
पर 15% छूट
का नियम
आवास विकास
परिषद ने
बनाया है,
जो दीपावली
से 31 जनवरी
2026 तक लागू
रहेगा। 90 दिन
में भुगतान
पर 10 प्रतिशत
की छूट
और 50 प्रतिशत
की छूट
मिल सकेगी।
लखनऊ सहित
राज्य में
लगभग 10 हजार
फ्लैट खाली
हैं। साथ
ही, परिषद
पार्किंग क्षेत्रों
की नीलामी
करेगी, जिससे
खरीददारों को
काफी लाभ
मिलेगा।
जागरण संवाददाता,
लखनऊ अब
आवास विकास
परिषद फ्लैट
खरीदने वालों
को एकमुश्त
भुगतान पर
15 प्रतिशत की
छूट देने
जा रहा
है। नया
नियम राज्य
में दीपावली
से 31 जनवरी
2026 तक लागू
रहेगा। 90 दिन
में एक
बार भुगतान
करने पर
10 प्रतिशत की
छूट भी
मिलेगी। फ्लैट
की कीमत
का पच्चीस
प्रतिशत भुगतान
करने पर
कब्जा कर
सकते हैं।
लखनऊ सहित
राज्य में
10 हजार से
अधिक परिषद
फ्लैट खाली
हैं।
प्रमुख सचिव
आवास एवं
शहरी नियोजन
विभाग पी.
गुरुप्रसाद की
अध्यक्षता में
गुरुवार को
उत्तर प्रदेश
आवास एवं
विकास परिषद
बोर्ड की
273वीं बोर्ड
बैठक हुई।
फ्लैट खरीदारों
को अभी
तक 60 दिन
में पूरा
भुगतान करने
पर पांच
प्रतिशत की
छूट दी
जाती है,
लेकिन अब
60 दिन में
एकमुश्त भुगतान
करने पर
15 प्रतिशत की
छूट मिलेगी।
90 दिन में
एकमुश्त भुगतान
करने पर
10 प्रतिशत की
छूट मिलेगी।
गृह आयुक्त और सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया कि यदि खरीदार फ्लैट को एकमुश्त 50 प्रतिशत देता है, तो फ्लैट तुरंत मिल जाएगा. शेष राशि को 10 वर्ष तक किस्तों में चुकाया जा सकता है। यदि खरीदार कुछ किस्तें देने के बाद शेष धन एक बार में जमा करता है, तो उसे शेष धन पर लगे ब्याज में दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
उल्लेखनीय है
कि परिषद
शेष धनराशि
पर 11.5 प्रतिशत
ब्याज लेता
रहा है;
नवीनतम निर्णय
के अनुसार,
ब्याज नौ
से साढ़े
नौ प्रतिशत
होगा। आवास
आयुक्त बलकार
सिंह, उप
आवास आयुक्त
पल्लवी मिश्रा
और उप
आवास जोन
चंदन पटेल
भी बैठक
में उपस्थित
थे।
वृंदावन योजना
के साथ
तीन पार्किंग
क्षेत्रों की
नीलामी होगी
तीन पार्किंग क्षेत्रों (आवास विकास परिषद वृंदावन योजना भी शामिल है) जल्द ही ऑनलाइन नीलामी होगी। लखनऊ, गाजियाबाद और अयोध्या में दो पार्किंग क्षेत्रों का प्रस्ताव है। उप आवास आयुक्त ने कहा कि 1000 वर्ग मीटर के एक पार्किंग क्षेत्र में 25 प्रतिशत भूमि कमर्शियल उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। अब 67 शैक्षिक भूखंडों की बिक्री और भी आसान हो गई है।
Source: Dainik Jagran